Top 10 Companies Market Cap Gain ₹2.15 Lakh Cr; Airtel Top Performer
नई दिल्ली42 मिनट पहले
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कल की बड़ी खबर भारती एयरटेल से जुड़ी रही। पिछले हफ्ते देश की टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप कुल 2.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इस तेजी के बीच भारती एयरटेल टॉप गेनर रही। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है। आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
कल की बड़ी खबर से पहले आज की ये सुर्खियां…
- शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल सकती है।
- पेट्रोल-डीजल की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ।
अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें…
1. टॉप-10-कंपनियों में से 9 की वैल्यू ₹2.15 लाख करोड़ बढ़ी:एयरटेल टॉप गेनर रही, वैल्यू ₹52,432 करोड़ बढ़ी; LIC-बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप भी बढ़ा

ग्लोबल मार्केट में सुधरे सेंटिमेंट के चलते पिछले हफ्ते देश की टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप कुल 2.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इस तेजी के बीच भारती एयरटेल टॉप गेनर रही। कंपनी की वैल्युएशन 52,432 करोड़ रुपए बढ़कर 11.63 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई।
LIC दूसरे नंबर पर रही। इसके मार्केट कैप में 51,675 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जिससे इसकी कुल वैल्युएशन 5.56 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बजाज फाइनेंस, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, SBI, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ICICI बैंक की वैल्यू बढ़ी है। सिर्फ TCS की वैल्यू कम हुई है।
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2. इस हफ्ते 5 फैक्टर्स शेयर बाजार के लिए अहम: विदेशी निवेशक लौटे, क्या निफ्टी पार करेगा 24,500 का स्तर; अमेरिका-ईरान वार्ता पर भी नजर

कल 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में काफी हलचल रहने वाली है। 26 तारीख को मुहर्रम के चलते बाजार में केवल 4 दिन कारोबार होगा। अमेरिका-ईरान तनाव और विदेशी निवेशकों की खरीदारी-बिकवाली से लेकर टेक्निकल फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे।
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3. 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न:अगर इनकम 2.50 लाख से ज्यादा तो भरना जरूरी, इन 10 बातों का रखें ध्यान

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है। आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं, बिजनेस क्लास (ITR-3 और 4) के कुछ लोगों के लिए यह 31 अगस्त है।
अगर आप 31 जुलाई तक चूक जाते हैं, तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल कर सकते हैं। ITR आपकी पूरी आय, निवेश और वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है।
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